बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2001 के हत्या मामले में गैंगस्टर छोटा राजन को दी जमानत

उच्च न्यायालय मुख्य सुर्खियां
हालाँकि, राजन अभी जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे पहले पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए ठहराया गया था दोषी

आगरा /मुंबई २3 अक्टूबर ।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे उर्फ छोटा राजन की सजा निलंबित कर दी।

महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत एक विशेष अदालत ने इस साल मई में राजन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

सजा के खिलाफ अपील लंबित रहने तक, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और पीके चव्हाण की पीठ ने उसे एक या अधिक जमानतदारों के साथ ₹1 लाख के बॉन्ड पर जमानत दे दी।

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अदालत ने आदेश दिया,

“मकोका मामले में विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा का निष्पादन अपील लंबित रहने तक निलंबित रहेगा।”

हालांकि, राजन जेल में ही रहेगा क्योंकि उसे पहले पत्रकार ज्योतिर्मय डे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और वह अन्य मामलों में जेल की सजा काट रहा है।

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शेट्टी दक्षिण मुंबई में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल का मालिक था और कथित तौर पर राजन के गिरोह से जबरन वसूली की धमकियों का सामना कर रहा था।

ऐसी धमकियों के कारण, शेट्टी को मुंबई पुलिस द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया गया था। हालांकि, उसकी हत्या से दो महीने पहले, सुरक्षा वापस ले ली गई थी।

शेट्टी कथित तौर पर जबरन वसूली की राशि का भुगतान करने में विफल रहा था और 4 मई, 2001 को होटल की पहली मंजिल पर अपने कार्यालय के बाहर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी।

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साभार: बार & बेंच

विवेक कुमार जैन
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