श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन केस में दिया वाद को खारिज करने का प्रार्थना पत्र अगली सुनवाई 27 अप्रैल

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा/मथुरा 04 अप्रैल ।

योगेश्वर श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ ट्रस्ट के प्रभु श्रीकृष्ण जन्मभूमि प्रबंधन केस संख्या- 806/2024 श्री भगवान श्री रमाबल्लभ @ रुक्मणी-कृष्ण विराजमान आदि बनाम श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट आदि की सुनवाई सिविल जज(सी०डि०) त्वरित न्यायालय मथुरा में हुई।

वादी अधिवक्ता अजय प्रताप सिंह ने बताया कि दौरान सुनवाई विपक्षी संख्या-2 श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के अधीन वाद को रिजेक्ट करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया।

विपक्षी संख्या 2 ने वाद में श्रीकृष्ण जन्मस्थान मन्दिर का मूल्यांकन अरबों रुपये बताया है जिस कारण न्याय शुल्क कम बताया है।

विपक्षी संख्या 2 ने प्रार्थना पत्र में कहा है कि उक्त वाद को सुनने का न्यायालय को क्षेत्राधिकार नहीं है और न्याय शुल्क कम है जिस कारण वाद को रिजेक्ट किया जाए।

न्यायालय ने सुनवाई की अगली तिथि 27 अप्रैल नियत की है।

विवेक कुमार जैन
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