आगरा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मृतका की दुर्घटना मृत्यु पर 12 लाख 79 हजार रुपये मय ब्याज दिलाने के दिए आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां मोटर दुर्घटना दावा
मृतका बलूनी स्कूल कें पास खड़ी हो कर रही थी वाहन का इंतजार,मोटरसाइकिल सवार ने पीछे से मार दी थी टक्कर
वाहन स्वामी को देनी होगी मुआवजे की राशि
कोर्ट नोटिस की तामील के बाद भी वाहन स्वामी अदालत में नही हुआ हाजिर

आगरा 18 दिसम्बर ।

चौबीस वर्षीया महिला की दुर्घटना में असमय मृत्यु होने पर उसके पति एवं अबोध बच्चों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय ने बतौर मुआवजा 12,79,600/- रुपये मय सात प्रतिशत ब्याज सहित मोटरसाइकिल कें स्वामी से दिलानें के आदेश दिये है । इस मामले में मोटर साइकिल की कीमत से कई गुना मुआवजा वाहन स्वामी को अदा करना होगा ।

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मामले के अनुसार वादी मुकदमा इमरत पुत्र हरिचरन निवासी जारुआ जिला झांसी अपनी 24 वर्षीया पत्नी श्रीमती पूनम के साथ 8 सितम्बर 2019 की सुबह 7 बजें बलूनी पब्लिक स्कूल कें पास फुटपाथ पर खड़ा हो वाहन का इंतजार कर रहा था। तभी मोटरसाइकिल संख्या यू.पी. 80 बी.एस 8390 के चालक ने पीछें से श्रीमती पूनम में टक्कर मार कर उन्हें गम्भीर रूप से घायल कर दिया।

दुर्घटना कें बाद मोटरसाइकिल सवार मौके पर मोटरसाइकिल छोड़ भाग गया। वादी की पत्नी की मृत्यु हो जानें पर उसने मोटरसाइकिल स्वामी नन्द लाल राजपूत निवासी सूर्या अपार्टमेंट, लॉयर्स कॉलोनी, थाना न्यू आगरा एवं मोटरसाइकिल चालक अरविंद कुमार को प्रतिवादी बना अपने अधिवक्ता राजेश सिंघल, जेपी शर्मा कें माध्यम से अदालत में याचिका प्रस्तुत की।

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वाहन स्वामी एवं चालक पर अदालत द्वारा प्रेषित नोटिस की विधिवत तामील होने के बाद भी वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अदालत में हाजिर नहीँ हुये। जिस पर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी माननीय नरेंद्र कुमार पांडेय नें एक पक्षीय आदेश पारित कर वादी को वाहन स्वामी से सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित 12,79,600/- रुपयें दिलाने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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