आगरा 24 जनवरी ।
आगरा जिला उपभोक्ता प्रतियोष आयोग द्वितीय के अध्यक्ष माननीय आशुतोष एवं सदस्य सुश्री पारुल कौशिक ने अपने एक आदेश में व्हर्लपूल कंपनी गुरुग्राम हरियाणा एवं उसके डीलर मैसर्स डिजिटल चर्च रोड आगरा को संयुक्त अथवा अलग-अलग रूप से वादी मनीष गर्ग निवासी अशोक नगर आगरा को मशीन की कीमत ₹26,000/- एवं शारीरिक मानसिक क्षतिपूर्ति तथा वाद व्यय के रूप में ₹5,000/- का भुगतान आदेश के 30 दिन के अंदर करने के आदेश किए हैं।
पीड़ित मनीष गर्ग ने दिनांक 14 फरवरी 2018 को मैसर्स डिजिटल वर्ल्ड चर्च रोड आगरा से एक वॉशिंग मशीन ₹26,000/- रुपए में खरीदी थी । मशीन खरीदते समय डीलर ने 2 वर्ष की गारंटी देते हुए कहा था कि गारंटी पीरियड के अंदर अगर कोई खराबी होती है तो नई मशीन बदलकर देगा । लेकिन दिनांक 10 सितंबर 2019 को मशीन खराब हो गई तथा काम करना बिल्कुल बंद कर दिया ।

दिनांक 11 सितंबर 19 डीलर से संपर्क किया तो आश्वासन दिया कि कंपनी का इंजीनियर शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर उनके निवास पर आकर मशीन ठीक करेगा । इंजीनियर ने आकर बताया की मशीन के मुख्य भाग में कुछ खराबी है ।सर्विस सेंटर से दो-तीन दिन के अंदर उसे बदल दिया जाएगा। 2 दिन बाद फिर से इंजीनियर उनके घर आया और खराब पार्ट बदल दिया लेकिन फिर भी मशीन ने काम नहीं किया ।
तब शिकायत करने पर इंजीनियर ने कहा कि एक और पार्ट बदलने की जरूरत है। तीन-चार दिन बाद आकर बदल देगा । लेकिन उसके बाद ना तो इंजीनियर आया और ना ही मशीन की मरम्मत की गई । जब पीड़ित ने विक्रेता से संपर्क किया तो उसने कहा कि उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए व्हर्लपूल कंपनी गुड़गांव हरियाणा जिम्मेदार है।
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