आगरा 05 अक्टूबर।
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार ने अशोका ऑटो सेल्स को आदेशित किया कि वह 45 दिन में वादी की कार सही करकें दें अन्यथा उसे 4,45,916/- रुपये मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करें।
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साथ ही आयोग ने मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार रुपये भी वादी को दिलाने के आदेश दिये।
मामले के अनुसार वादी मुकदमा विनोद कुमार पुत्र पूरन चन्द निवासी रुंधी या नगर कॉलोनी जिला भरतपुर, राजस्थान ने अपने अधिवक्ता प्रदीप कुमार पिप्पल के माध्यम से जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम मे मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि उन्होंने टाटा इंडिगो कार 4,49,000/- रुपये मे खरीद नेशनल इंश्योरेंश कंपनी से उसका 7 जनवरी 2012 को बीमा कराया था।
बीमित अवधि के दौरान 24 अप्रेल 2012 को वादी की कार अलीगढ़ में दुर्घटनाग्रस्त हो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गयी ।बीमा कंपनी के निर्देश पर 21 मई 2012 को कार को अशोका ऑटोसेल्स नुनिहाई लाया गया ।
वहां सर्वे करा 3,89,499/- रुपयें का इस्टीमेट बना था। जिसका भुगतान बीमा कंपनी को करना था। बीमा कंपनी ने अशोका ऑटो सेल्स को भुगतान कर दिया परंतु उन्होंने वादी की कार सही कर नही दी। तो वादी ने अशोका ऑटो सेल्स एवम टाटा मोटर्स के विरुद्ध उक्त मुकदमा दायर किया।
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जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष माननीय सर्वेश कुमार एवं सदस्य डॉ अरुण कुमार ने विपक्षी अशोका ऑटो सेल्स से वादी को 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 4,45,916/- रुपये के अतिरिक्त मानसिक कष्ट एवं वाद व्यय के रूप में एक लाख दस हजार रूपये भी दिलाने के आदेश दिये।
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