आगरा न्यायालय ने दुष्कर्म, हत्या, पॉक्सो एक्ट के आरोपी को दिया आजीवन कारावास

न्यायालय मुख्य सुर्खियां
सगे भतीजे ने किया था जघन्य कृत्य
चाचा के पांच वर्षीय पुत्र से किया था अप्राकृतिक कृत्य
सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से कर दी थी अपने भाई की हत्या
गेंहू के खेत से क्षत विक्षत हालत में मिला था शव
आवारा जानवरों ने कर दी थी बच्चें के शव की दुर्गति

आगरा 24 सितंबर।

अपहरण, अप्राकृतिक कृत्य, हत्या एवं सबूत नष्ट करने के मामले में आरोपित बाल अपचारी को दोषी पाते हुये विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह ने आजीवन कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है।

Also Read – “हमें न्याय चाहिए” “वी वांट जस्टिस” जैसे नारों के साथ आगरा के अधिवक्ताओं ने 26 सितंबर 2001 की घटना के विरोध में किया प्रदर्शन

थाना निबोहरा में दर्ज मामले के अनुसार वादी मुकदमा ने थाने पर तहरीर दें आरोप लगाया कि 14 मार्च 2016 को वादी और उसकी पत्नी खेत पर काम कर रहे थे । वादी का पांच वर्षीय पुत्र भी खेत पर मौजूद था।

इस बीच प्यास लगने पर वह घर आ गया । शाम 5.30 बजे करीब घर के बाहर खेलने के दौरान वादी के बड़े भाई का पुत्र उसे उठा कर निर्जन स्थान में ले गया। आरोपी ने अपने छोटे भाई के साथ अप्राकृतिक कृत्य किया ।

इसके बाद सबूत नष्ट करने के उद्देश्य से अपने चाचा के पुत्र की हत्या कर दी। वादी के पुत्र की लाश क्षत विक्षत हालत में गांव के गेहूं के खेत से बरामद हुई थी। आवारा जानवरो ने शव की दुर्गति कर दी थी। घटना कें 6 दिन बाद पुलिस ने बाल अपचारी को हिरासत मे ले जेल भेजा था।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मामले की पुष्टि हेतु वादी मुकदमा उसकी पत्नी, पुत्री सहित 11 गवाहों को अदालत में पेश किया था। शासन की तरफ से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनन्द द्वारा की गई।

Also Read – चैक डिसऑनर आरोपी अदालत में तलब

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट माननीय कुंदन किशोर सिंह द्वारा बाल अपचारी को पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य और विशेष लोक अभियोजक विमलेश आनंद के ठोस तर्कों के आधार पर दोषी पाते हुये आजीवन कारावास एवं 13 हजार रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया।

Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp  – Group BulletinChannel Bulletin
विवेक कुमार जैन
Follow me

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *