आगरा/प्रयागराज:
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के जिलाधिकारी (DM) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में अवमानना नोटिस जारी किया है।
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह आदेश याचिकाकर्ता तारिक खान की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला बरेली के मोहम्मदगंज गांव से जुड़ा है, जहाँ 16 जनवरी 2026 को एक निजी घर के भीतर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग नमाज अदा कर रहे थे।
स्थानीय हिंदू परिवारों की शिकायत पर पुलिस और प्रशासन ने हस्तक्षेप करते हुए इस पर रोक लगा दी थी। प्रशासन का तर्क था कि इसके लिए आधिकारिक अनुमति नहीं ली गई है।
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हाईकोर्ट का कड़ा रुख और कानूनी आधार:
अदालत ने इस मामले में अपने 27 जनवरी 2026 के उस ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया, जो एक क्रिश्चियन समूह द्वारा दायर याचिका पर दिया गया था।
उस फैसले में हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि:
* किसी भी निजी परिसर (Private Premises) में प्रार्थना सभा या धार्मिक आयोजन के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
* निजी स्थान पर नमाज या प्रार्थना करना नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है।
* प्रशासन केवल सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के होने वाले धार्मिक जमावड़ों पर ही रोक लगा सकता है।
कोर्ट के महत्वपूर्ण निर्देश:
खंडपीठ ने पाया कि प्रशासन ने जानबूझकर उच्च न्यायालय के स्थापित नियमों की अनदेखी की है।
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कोर्ट ने निम्नलिखित आदेश पारित किए:
* अवमानना नोटिस: बरेली के DM और SSP को नोटिस जारी कर पूछा गया है कि उनके खिलाफ अदालती आदेश की अवहेलना के लिए कार्यवाही क्यों न की जाए ?
* दंडात्मक कार्यवाही पर रोक: अदालत ने याचिकाकर्ता तारिक खान के विरुद्ध किसी भी प्रकार की दंडात्मक या बलपूर्वक (Coercive) कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
* अगली सुनवाई: इस गंभीर मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च 2026 को तय की गई है।
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