बैंक से हुई धोखाधड़ी एवं आई.टी.एक्ट के तहत मुकदमें के आदेश

न्यायालय मुख्य सुर्खियां

आगरा 01 फरवरी ।

धोखाधड़ी एवं आई.टी.एक्ट के तहत सीजेएम आगरा ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना के थानाध्यक्ष खेरागढ़ को आदेश दियें।

मामले के अनुसार पंकज कुमार निवासी खेरागढ़ नें अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खेरागढ़ शाखा में खाता है।

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उसके खातें से आधार कार्ड के फिंगर प्रिंट के माध्यम से पांच बार में किसी ने 50 हजार रुपये निकाल लिये। जबकि उसने कभी आधार कार्ड फिंगर प्रिंट का कभी उपयोग नहीं किया।

पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं करने पर वादी द्वारा अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ।

अदालत ने थानाध्यक्ष खेरागढ़ को मुकदमा दर्ज कर विवेचना कें आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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