खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत एडीएम द्वारा आरोपी पर लगाए गए 1 लाख के जुर्माने के आदेश पर जिला जज ने लगाई रोक

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जिला जज ने अर्थ दंड राशि का 30 प्रतिशत जमा करनें पर दिया स्थगन

आगरा 03 फरवरी ।

खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत एडीएम /न्याय निर्णायक अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील प्रस्तुत करने पर जिला जज माननीय विवेक संगल ने आरोपी की अपील स्वीकृत कर अर्थ दंड राशि का 30 प्रतिशत जमा करने पर एडीएम कें आदेश को स्थगित करने के आदेश दिये।

मामले के अनुसार राजकुमार निवासी गणेश बिहार कॉलोनी, ताल सेमरी, थाना सदर के प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा 8 मार्च 2016 को पनीर का सैंपल लें नमूना जांच हेतु प्रेषित किया था। नमूना अधोमानक पायें जानें पर आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था ।

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जिस पर एडीएम ने आरोपी को 1 लाख रुपये के अर्थ दंड से दंडित करनें के आदेश दियें थे।

आरोपी ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपनी अधिवक्ता कामिनी जैन के माध्यम से जिला जज की अदालत में अपील करने पर जिला जज माननीय विवेक संगल ने आरोपी की अपील स्वीकृत कर अर्थ दंड राशि की 30 प्रतिशत राशि जमा करने पर एडीएम का आदेश स्थगित करने के आदेश दिये।

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विवेक कुमार जैन
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