सीजेएम कोर्ट ने विपक्षियों से तलब किया उनका पक्ष
आगरा 21 दिसम्बर ।
ऑफिस सुपरिटेडेंट के पद से सेवा निवृत्त कर्मी द्वारा भारत संचार निगम लिमिटेड के दस अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने विपक्षियों को आदेशित किया कि वह नियत दिनांक पर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के बाबत अपना प्रख्यान( पक्ष) प्रस्तुत करे।
मामले के अनुसार प्रार्थी जगमोहन वर्मा पुत्र स्व.किशन लाल हाल निवासी सेक्टर 16 बी आवास विकास कॉलोनी सिकन्दरा, जिला आगरा, मूल निवासी ग्रामविधोली, थाना खेरागढ़, जिला आगरा नें भारत संचार निगम लिमिटेड के एजीएम प्रभात कुमार, तत्कालीन डीई राजेंद्र कुमार राठौर, एजीएम श्रीपत लाल, एसडीई सुधाकर गोयल, एओ आरके गुप्ता, डीजीएम थान सिंह, जीएम विनय अग्रवाल, एजीएम(ए)राहुल गर्ग, डीजीएम पीयूष दुवेदी, जीएम श्याम सिंह के विरुद्ध आपराधिक षड्यन्त्र, धोखाधड़ी एवं अन्य आरोप में मुकदमा दर्ज कराने के बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि वह 30 अप्रेल 2019 को ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद से महाप्रबंधक कार्यालय बीएसएनएल शहजादी मंडी आगरा से सेवानिवृत्त हुये थे।
Also Read – कोर्ट के आदेश की अवमानना में प्रभारी निरीक्षक सिकंदरा एवं एस.आई. मांनपाल यादव सहित 9 के विरुद्ध वाद दायर

सेवा के दौरान अधिकारियों नें चिकित्सा अवकाशों एवं अन्य मद की स्वीकृति हेतु वादी से सौदे बाजी की।वादी के इनकार पर कुपित हो, उन्होनें बर्खास्त करने, पेंशन रोकने एवं गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी । वादी के अनुसार विपक्षियों ने उनका लाखो रुपयों का भुगतान रुकवा दिया।
वादी के अधिवक्ता राज कुमार कुशवाह के तर्क पर सीजेएम माननीय अचल प्रताप सिंह ने विपक्षियों को वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो के बाबत अपना अपना पक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिये।
Stay Updated With Latest News Join Our WhatsApp – Group Bulletin & Channel Bulletin
- आगरा में मां की निर्मम हत्या के आरोपी पुत्र को आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा - October 25, 2025
- आगरा अदालत में गवाही के लिए हाजिर न होने पर विवेचक पुलिस उपनिरीक्षक का वेतन रोकने का आदेश - October 25, 2025
- 25 साल बाद फिरौती हेतु अपहरण के 6 आरोपी बरी, अपहृत ने नकारी गवाही - October 25, 2025






